उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी व गबन के मुख्य आरोपी अरविंद कुमार भट्ट की जमानत याचिका की खारिज।
आरोपी अरविंद कुमार भट्ट पर 60 लाख रुपए गबन करने का है आरोप।
आरोपी अरविंद कुमार भट्ट पर उक्त मामले के साथ-साथ अन्य जिलों में भी दर्ज है आधा दर्जन मामले।
संतकबीरनगर: जिले में गबन के मामले में सुर्खियों में आए एक संस्थान में कार्यरत मुख्य अकाउंटेंट अरविंद कुमार भट्ट पुत्र राम उजागिर भट्ट निवासी धवरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद संतकबीरनगर ने धोखाधड़ी व जालसाजी कर कूट रचनात्मक तरीके से संस्थान कार्यालय से 60 लाख रुपए का गबन किया था,
जब इसकी भनक संस्थान के समन्यवक को हुई तो उन्होंने प्रार्थना पत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया , जिस पर जनपद की पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी अरविंद कुमार भट्ट , मंगला प्रसाद मिश्रा,पत्नी अरविंद कुमार भट्ट व 6- 7 अन्य के खिलाफ अपराध संख्या 467/2024 के अंतर्गत धारा 143, 504, 506,409, 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की थी, जिसमें गबन व जालसाज के आरोपी अरविंद कुमार भट्ट ने जनपद न्यायालय संत कबीर नगर में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिसके क्रम में दिनांक 18 /7/ 2024 को सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान अपराध की गंभीरता एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए आरोपी अरविंद कुमार भट्ट की जमानत याचिका जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दी। आरोपी ने कोर्ट के आदेशों की चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पत्र,अरविंद कुमार भट्ट बनाम यूपी स्टेट एंड अदर के रूप में दाखिल किया था। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपना-अपना पक्ष रखा। जिसको सुनते हुए उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता व आरोपी के साक्ष्य को बलहीन मानते हुए आरोपी अरविंद कुमार भट्ट की अग्रिम जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है।